AC, TV और Washing Machine पर GST दर में कटौती मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
GST Council ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब Air Conditioners, Televisions (32 inch से बड़े मॉडल भी शामिल) और Washing Machines पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यह कदम त्योहारी सीजन से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
क्यों अहम है यह GST कटौती?
- घर-परिवारों को राहत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस निर्णय से मिडिल-क्लास परिवारों पर महंगे उपकरण खरीदने का बोझ कम होगा।
- सही समय: यह कटौती त्योहारी सीजन से पहले लागू होगी, जिससे खरीदारी और बिक्री दोनों में तेजी आएगी।
किन उत्पादों पर GST घटा?
- Air Conditioners
- Televisions (बड़े स्क्रीन वाले)
- Washing Machines
पहले इन वस्तुओं पर 28% GST लगता था, लेकिन अब ये 18% GST श्रेणी में आ गए हैं।
कीमतों पर असर और बाजार की प्रतिक्रिया
खुदरा कीमतों में कमी: अनुमान है कि अब इन उत्पादों की कीमतों में 8–9% तक की गिरावट होगी। मॉडल के आधार पर ग्राहकों को लगभग ₹2,000 से ₹4,500 तक की बचत होगी।
निर्माताओं की प्रतिक्रिया: Samsung, LG, Voltas और Godrej जैसी कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है। कंपनियों को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में बिक्री में अच्छी वृद्धि होगी।
व्यापक GST सुधार
यह फैसला सरकार के GST सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- पहले GST चार स्लैब में था: 5%, 12%, 18%, 28%
- अब इसे घटाकर मुख्य रूप से दो स्लैब कर दिया गया है:
- 5% आवश्यक वस्तुओं पर
- 18% सामान्य वस्तुओं पर
- 40% slab केवल लग्जरी और “sin products” (जैसे तंबाकू, शराब) पर लागू होगा।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है।
मुख्य फायदे
फायदा | प्रभाव |
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कीमतों में कमी | उपभोक्ताओं को महंगे उपकरण खरीदने पर सीधी बचत |
मांग में बढ़ोतरी | त्योहारी सीजन में घरेलू उपकरणों की बिक्री बढ़ने की संभावना |
सरल Tax Structure | केवल 2 मुख्य GST slabs से compliance आसान |
उद्योग को सहारा | कंपनियों की बिक्री और उत्पादन में मजबूती |
AC, TV और Washing Machine पर GST दर में कटौती मिडिल-क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इससे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं अब और सस्ती होंगी, त्योहारी सीजन में मांग बढ़ेगी और उद्योग को भी नई रफ्तार मिलेगी।
👉 अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें: cbic-gst.gov.in